रेलवे में गंदगी अब पड़ेगी भारी, 1,000 रुपए तक जुर्माना

इंदौर:रेलवे स्टेशन या ट्रेन में कचरा फेंकना अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है. रेलवे ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी है. नया प्रावधान भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है.पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अनुसार रेलवे परिसर और ट्रेनों में निर्धारित स्थान के अलावा कचरा फेंकने या गंदगी करने पर अब 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है, जहां 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे ने परिसर में खाना पकाने, स्नान करने, थूकने, पेशाब या शौच करने, पशु-पक्षियों को खाना खिलाने और वाहन, बर्तन या कपड़े धोने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगा रखी है. व्यक्तिगत सामान का अनधिकृत भंडारण तथा बिना अनुमति रेलवे संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने, लिखने या चित्र बनाने पर भी कार्रवाई होगी. अधिकृत विक्रेताओं और हॉकर्स को अपने कार्यस्थल पर डस्टबिन रखना और कचरे का उचित निस्तारण करना अनिवार्य किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे कचरा केवल निर्धारित डस्टबिन में डालें और रेलवे परिसर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें.

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