तेंदुआ खाल तस्करी कांड: तीनों आरोपियों की जमानत खारिज

सीधी। जिला न्यायालय सीधी के एडीजे कोर्ट ने आज सुनवाई के पश्चात तेंदुआ खाल तस्करी कांड से सम्बद्ध तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब तीनों आरोपी जिला जेल में ही रहेंगे।बता दें कि 5 सितम्बर 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय इकाई भोपाल द्वारा सीधी शहर में कार्रवाई करते हुये थार वाहन में तेंदुए की खाल के साथ दो व्यक्तियों को पकड़ा गया था। पूंछतांछ के दौरान आरोपितों ने खाल से जुड़े शिकार के संबंध में ग्राम धनुहीनार, पोस्ट बीरादेही, तहसील हनुमना, जिला-मऊगंज का उल्लेख किया। लिहाजा हनुमना परिक्षेत्र की वन विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में दबिश देकर तीसरे आरोपित लल्ला बैगा को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से कथित शिकार में इस्तेमाल किये जाने वाले औजार में खूंटी, तार और चाकू बरामद किये गये। मामले में गिरफ्तार अनमोल सिंह चंदेल निवासी बीरादेही, अभिषेक उर्फ प्रिंस सिंह चंदेल निवासी दुधमनिया और लल्ला बैगा निवासी जडक़ुड़ को 6 सितम्बर 2026 को जिला न्यायालय सीधी में पेश किया गया। न्यायालय से तीनों आरोपियों को 2 दिन रिमांड पर हिरासत में लिया गया। रिमांड समाप्त होने के पश्चात वन विभाग की जांच टीम ने आरोपियों को जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया था।

इनका कहना है-

एडीजे कोर्ट सीधी द्वारा आज सुनवाई के पश्चात तेंदुआ खाल से सम्बद्ध तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मामले में चालान प्रस्तुत करने के लिये विभाग के पास 60 दिन का समय है। उक्त समय में मामले की जांच तेजी से चल रही है। अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

संदीप गौतम, एसडीओ वन मंडल सीधी

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