भोपाल। सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ई-रिक्शों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ग्वालियर बेंच ने बिना परमिट, लाइसेंस और तय रूट के चल रहे ई-रिक्शों के संचालन को ‘राष्ट्रीय समस्या’ बताया है।
कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था बढ़ रही है, जबकि परमिट लेकर टैक्स और दूसरे शुल्क चुकाने वाले वाहन चालकों के साथ असमानता हो रही है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 60 दिनों के भीतर देशभर के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसमें ई-रिक्शों की संख्या सीमित करने और रूट परमिट की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा।
केंद्र की नीति के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी 60 दिनों में समीक्षा और अमल की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी आने वाले दिनों में ई-रिक्शों के संचालन और रूट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
