ए क्लास से बी क्लास नपा में सीएमओ का तबादला नियम विरुद्ध : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने शहडोल नगर पालिका की सीएमओ आशा भंडारी के तबादले के मामले में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी। दो जून 2026 को आशा भंडारी का शहडोल से नगर पालिका अनूपपुर स्थानांतरण किया गया था। उन्होंने स्थानांतरण आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

एकल पीठ ने कहा था कि ए क्लास नगर पालिका के सीएमओ का तबादला ए क्लास से बी क्लास नगर पालिका में नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर पीठ ने आशा भंडारी को शहडोल सीएमओ के पद पर कार्य करते रहने का आदेश दिया था। साथ ही जयसिंहनगर से शहडोल सीएमओ बनाए गए निशांत सिंह का पदस्थापना आदेश भी निरस्त कर दिया था। इस फैसले को निशांत सिंह ने अपील के जरिए चुनौती दी। युगलपीठ ने अपील निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को यथावत रखा।

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