इंदौर:शहर में मेट्रो अंडर ग्राउंड लाइन खुदाई और सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेट्रो अधिकारियों से भवनों की सुरक्षा और नागरिकों का संपत्ति को लेकर जवाब मांगा है. याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.आज हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच में मेट्रो भूमिगत लाइन को लेकर अधिवक्ता अभिनव धनोडकर की याचिका पर सुनवाई हुई.
याचिका में भूमिगत मेट्रो की खुदाई, सुरक्षा और भवन मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है. इसमें तर्क दिया गया है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भूमिगत लाइन की खुदाई से कंपन होने से नुकसान का अंदेशा है. भूमिगत लाइन शहर के घनी आबादी क्षेत्र से होकर गुज़रेगी. इसमें नागरिकों की सुरक्षा और प्रोजेक्ट स्थल पर भी सुरक्षा के उपाय नहीं करने को मुद्दा बनाया गया है. सुनवाई के दौरान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर तय है. 21 सितंबर को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा.
