इंदौर: नगर निगम के वार्ड 60 में उपचुनाव नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश पर स्थगन दे दिया है. पिछले महीने जिला कोर्ट ने वार्ड 60 के पार्षद का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था. अब शहर में नगर निगम के वार्ड 58 में ही उपचुनाव होगा.नगर निगम के वार्ड 60 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उक्त वार्ड 60 की पार्षद सुनहरा अंसाफ अंसारी का चुनाव जिला कोर्ट ने निगम संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने की जानकारी छुपाने को लेकर शून्य घोषित कर दिया था.
आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस संजीव भट्ट ने मामले की सुनवाई हुई. पार्षद अंसारी की तरफ से अधिवक्ता विशाल बाहेती ने कोर्ट के समक्ष मामले से जुड़े तथ्यों के साथ तर्क रखे. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव भट्ट ने अधिवक्ता विशाल बाहेती के तर्कों सहमत होकर वार्ड 60 की पार्षद सुनहरा अंसाफ अंसारी को चुनाव की शून्य घोषित करने पर स्थगन आदेश दे दिया. साथ जस्टिस भट्ट ने कहा कि खाली पद पर कार्रवाई, उपचुनाव सहित सभी मामलों में रोक लगाई जाती है.
