
उज्जैन। खेत हांक रहे 2 बुजुर्गो की जमीन विवाद में तलवार-डंडे से हमला कर हत्या करने वाले 9 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन सलाखों में रखने की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि माकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछी में 10 जुलाई 2018 को तराना के रहने वाले निर्भयसिंह, अनोखीलाल, भगवान सिंह और दिनेश ग्राम बेरछी में अपना खेत हांकने के लिए पहुंचे थे। ट्रैक्टर से खेत हांकने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान जमीन विवाद को लेकर शंकर पिता बापू जाट, रतन पिता बापू जाट, राजमल पिता बापू जाट, सिद्धनाथ पिता राजमल, दिनेश पिता राजमल, रामदयाल पिता शंकर जाट निवासी ग्राम बेरछी माकड़ोन, मोडसिंह पिता रघु और उसके भाई प्रताप जाट निवासीगण भडसिंबा कायथा और सीताराम पिता प्रभुदयाल निवासी सुवागांव माकड़ोन ने एकमत होकर तलवार, डंडे से हमला कर दिया था। मौके पर निर्भयसिंह की मौत हो गई थी।
अनोखीलाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दोहरा हत्याकांड होने पर माकड़ोन पुलिस ने घायल हुए दिनेश की शिकायत पर सभी हमलावरों के खिलाफ धारा हत्या की धारा 302 और बलवे की धारा 147, 148, 149 भादवि का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों की गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 8 साल तक चली सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम साहू ने सभी आरोपियों को जघन्य हत्या का दोषी करार हुए आजीवन जेल की सलाखों में रखने की सजा सुनाई। प्रकरण में शिरिष उपासनी विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।
