केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बिना लाइसेंस और अनिवार्य सुरक्षा उपायों के ऑनलाइन विस्फोटक बेचने पर डायल4ट्रेड पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है

नई दिल्ली, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, विनियमित खतरनाक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस जांच में डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को बिना वैध लाइसेंस सत्यापन और खरीदार की पात्रता जांच के अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों की अवैध लिस्टिंग का दोषी पाया गया है।

भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में मामला

CCPA ने स्पष्ट किया है कि किसी डिजिटल मार्केटप्लेस पर विनियमित विस्फोटक को सामान्य उपभोक्ता उत्पाद की तरह प्रदर्शित करना और आवश्यक लाइसेंस की जानकारी न देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार है। साथ ही, कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी पदार्थ की बिक्री और विज्ञापन को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है।

डायल4ट्रेड का मध्यस्थ होने का तर्क खारिज और नियंत्रण की अनदेखी

सुनवाई के दौरान कंपनी ने खुद को केवल एक बी2बी मार्केटप्लेस मध्यस्थ बताते हुए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की सूची के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया था, जिसे प्राधिकरण ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने पाया कि प्लेटफॉर्म के पास विक्रेताओं को ब्लॉक करने और उत्पादों को हटाने की पूरी क्षमता थी, बावजूद इसके कंपनी ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया।

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