डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को 10 साल का कारावास

मनासा. विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रजापत द्वारा डोडाचूरा तस्करी के मामले में आरोपी कुंदन गीर पिता दयाल गीर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

मामले के अनुसार मनासा पुलिस ने 31 अगस्त 2018 को आरोपी के आधिपत्य वाली अल्टो कार क्रमांक जीजे-8आर-7051 में तलाशी के दौरान दो कट्टों में कुल 53 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया था। पुलिस ने डोडाचूरा जब्त कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर क्रमांक 375/18 दर्ज की थी।

चलानी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्रकरण का विचारण विशेष न्यायालय (एनडीपीएस), मनासा में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रेमसुख पाटीदार द्वारा की गई।

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