नयी दिल्ली, 23 मार्च (वार्ता) राजधानी की एक विशेष अदालत ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुश्री कविता की हिरासत को तीन और दिनों के लिए 26 मार्च तक बढ़ा दी।
सुश्री कविता को जांच एजेंसी ने 15 मार्च को हैदराबाद में उसके आवास पर छापा मारने के बाद गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 16 मार्च को सात दिनों की ईडी हिरासत हासिल की थी।
ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एक आवेदन दायर करके सुश्री कविता की हिरासत को पांच और दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की।
इस मामले में वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की और 26 नवंबर 2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की तथा विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लिया।
ईडी के वकील ने कहा कि ईडी ने सुश्री कविता के फोन से निकाली गई उसकी भूमिका और फोरेंसिक रिपोर्ट का उल्लेख किया है तथा उसका विश्लेषण किया है। उनसे कुछ बयान भी लिए गए लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
ईडी के वकील ने आरोप लगाया था कि सुश्री कविता ‘साउथ समूह’ की प्रमुख सदस्य थी, जिस पर आम आदमी पार्टी (आप) को रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। इस रिश्वत में दिल्ली में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में 100 करोड़ रुपये दिये जाने का आरोप है।
सुश्री कविता के वकील ने उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर ईडी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि जांच के इस चरण में जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।