मुहेर की विवादित जमीन पर कोर्ट का शिंकजा

सिंगरौली। शासकीय और जंगल मद की जमीन के राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना कर आर्थिक लाभ लेने के गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ा दी है।  मामले में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली ने सख्त अंतरिम आदेश जारी करते हुए ग्राम मुहेर की विवादित भूमि पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने तथा संबंधित सभी बटा नंबरों पर किसी भी प्रकार के भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। आदेश की प्रति एनसीएल के संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉ. कृष्ण कुमार त्रिपाठी निवासी गहिलगढ़-विंध्यनगर द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया कि ग्राम मुहेर स्थित खसरा नंबर 1649, रकबा 20.39 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 1550, रकबा 33.04 हेक्टेयर शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थीं। आरोप है कि राजस्व अधिकारियो-कर्मचारियों से मिलीभगत कर अभिलेखों से म.प्र. शासन का नाम हटाकर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराए गए। आगे बताया गया कि न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। इसमें खसरा नंबर 1649 वर्ष 1987-88 के अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व में दर्ज पाया गया। पुरानी खतौनी वर्ष 1920-21 में इसे आराजी नंबर 196 एवं 197 से निर्मित शासकीय भूमि बताया गया है। वहीं खसरा नंबर 1550 भी वर्ष 1987-88 में म.प्र. शासन के स्वत्व में दर्ज मिला। यह पुरानी आराजी नंबर 195 से बनी भूमि है, जिसे अभिलेखों में जंगल मद के रूप में दर्ज बताया गया है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि कथित फर्जी निर्माण और मकान दर्शाकर एनसीएल की निगाही परियोजना के भूमि अधिग्रहण में अनुचित मुआवजा हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अपर कलेक्टर के न्यायालय से उक्त दोनों आराजियों के भुगतान पर रोक लगाने संबंधित मामला इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सबसे ज्यादा दिल की धड़कने मुआवाजीवियों की बढ़ी हुई है।

मुआवजाजीवियों की बढ़ी बेचैनी

मुहेर में दो-चार दर्जन नही बल्कि तीन सैकड़ा से अधिक मकानों का निर्माण हुआ है। उक्त दोनों आराजी में शत-प्रतिशत एनसीएल से मुआवजा लेने की नियत से निर्माण कराया गया है। अब यहां भी चर्चाएं शुरू हैं कि मुआवजाजीवियों की इन दिनों बेचैनी बढ़ी हुई है। यदि निष्पक्ष जांच कर वन भूमि को वापस आराजी कर दी गई तो, कइयों के लाखों-करोड़ों रूपये का नुकसान होगा। यहां इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जिस वक्त प्रयागराज, सिंगरौली नेशनल हाईवे 135 सी प्रस्तावित था, करीब 3 हजार से ऊपर लोगों ने मकान बनाया था, जिसमें कई मकान पुराने भी थे। मुआवजाजीवी बताकर उक्त मार्ग के एलाइंमेंट को निरस्त करा दिया गया। कई बड़े-बड़े टीवी चैनल एवं अखबारी लोगों ने अपनी पीठ पथपथा रहे थे, परंतु मुहेर के मामले मे टीवी चैनलों को दिखाई नही दे रहा है। इनकी दोहरी मापदंड पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रस्तावित एनएच 135 सी एलाइंमेंट चेंज हुआ, उसी तरह उक्त दोनों आराजी निरस्त होनी चाहिए।

एनसीएल को आदेश,भुगतान पर लगाई रोक

अपर कलेक्टर न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान खसरा नंबर 1550 एवं 1649 पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों आराजियों से संबंधित सभी बटा नंबरों पर होने वाले किसी भी भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश की प्रति महाप्रबंधक (भू-एवं राजस्व), मुख्यालय एनसीएल सिंगरौली तथा महाप्रबंधक, निगाही परियोजना को आवश्यक पालन के लिए भेजी गई है। प्रशासन के इस अंतरिम आदेश से विवादित भूमि के कथित फर्जीवाड़े और मुआवजा प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब प्रकरण में आगे की सुनवाई और अभिलेखीय जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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