जबलपुर:अपर सत्र न्यायाधीश शिव मोहर सिंह की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी हिमांशु सिंह ठाकुर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी हिमांशु सिंह को सात साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि अधारताल महाराजपुर पुरानी बस्ती निवासी फरियादी महेन्द्र चौधरी के घर के बच्चे 8 नवंबर 2024 को रात्रि दस बजे खेल रहे थे।
उन्हें बुलाने फरियादी पहुंचा तो वहां पर आरोपी 21 वर्षीय हिमांशु सिंह ठाकुर पिता भगवान सिंह पहुंचा। जिसने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए महेन्द्र चौधरी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसके सीने पर गंभीर चोट आई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की शिकायत पर अधारताल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
