जबलपुर : माढ़ोताल थाना अंतर्गत औरिया स्थित एक विवादित भूमि को बिल्डर ने जालसाजों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए 34 लाख 60 हजार रूपए में बेच डाला बल्कि फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री भी करवा दी। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक सावित्री अहिरवार, पति घनश्याम प्रसाद चौधरी, निवासी दमोह ने विक्रेता संजू ठाकुर, पिता दुर्गा सिंह ठाकुर,निवासी विजय नगर, से बिल्डर महेन्द्र दुबे, पिता महेश प्रसाद दुबे के जरिए ग्राम औरिया, स्थित खसरा नं.-434 का रकवा 1.48 में से प्लाट नं.-77 का एरिया 3471 वर्गफुट क्रय किया गया था। जिसकी कीमत राशि रूपए 31 लाख, रजिस्ट्री 3 लाख 60 हजार रूपए कुल राशि 34, 60, 000 रूपए बिल्डर महेन्द्र दुबे, को चैक एवं नगद दिये गये थे।
बिल्डर महेन्द्र दुबे ने ले-आउट तैयार करवाकर, कॉलोनी में डायवर्टेड प्लाट काटकर विक्रय किये जा रहे थे, उक्त प्लाटों के विक्रय के लिए पम्पलेट छपवाकर बांटे भी जा रहे थे। उक्त भूमि में से प्लाट नं.-77 का एरिया 3471 वर्गफुट को बिल्डर महेन्द्र दुबे के माध्यम से संजू ठाकुर, ने रजिस्ट्री ई-पंजीयन को विक्रय किया गया था। बिल्डर महेन्द्र दुबे एवं उनके सहयोगी विवेक साहू द्वारा उक्त भूमि को साफ शुद्ध बताकर विक्रय किये गये थे। भूमि की रजिस्ट्री के नामांतरण के लिये कहा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी पटवारी अवकाश पर हैं, तहसीलदार साहब सीट पर बैठ नहीं रहे है, इस प्रकार के बहाने एवं हीला-हवाली करने लगे, बाद में पता चला कि उक्त भूमि विवादित थी एवं न्यायालयीन प्रकरण लंबित था। विवादित भूमि एवं न्यायालीन प्रकरण चलने के बावजूद भी संजू ठाकुर द्वारा अपने सहयोगी महेन्द्र दुबे एवं विवेक साहू के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर उक्त भूमि पीडि़त के नाम रजिस्ट्री करा दी थी। संजू ठाकुर की रजिस्ट्री न्यायालय विश्ववेश्वरी मिश्रा 22 वें सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जबलपुर द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। जालसाजों ने धोखाधड़ी करते हुए विवादित भूमि बेचकर रजिस्ट्री कर रूपये लेकर न तो प्लाट न ही रूपये वापस किए। जिसके बाद पुलिस ने अब प्रकरण दर्ज कर लिया है।
