दुराचारी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

छिंदवाड़ा. एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया फिर उसके साथ दुराचार किया. उक्त मामले में अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने थाना तामिया के आरोपी अर्जुन उईके पिता ओमकार उईके 31 वर्ष निवासी वार्ड नं 13 अहीरढाना ग्राम बिजौरी फुल्ला थाना शिवपुरी को 20 वर्ष की सजा सुनाया है. शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल काकोडिया ने बताया कि प्रार्थी नाबालिग की मां ने 23 जुलाई2025 को 14 वर्षीय नाबालिग ने थाना तामिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 जून 2025 की रात्रि 11:30 बजे जब परिवार के सब लोग सो गये थे रात्रि में करीब 01: 30 बजे नाबालिग घर पर नहीं थी उसकी सभी रिश्तेदारों के घर व आस पास के क्षेत्र में तलाश की गई लेकिन नाबालिग का कोई पता नही चला. नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं ले गया जिसके पश्चात नाबालिग के पिता द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट थाना तामिया में दर्ज की गई थी गुमशुदगी के आधार पर थाना तामिया द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था. अपराध की विवेचना के दौरान थाना तामिया पुलिस द्वारा नाबालिग को 17 नवंबर 2025 को ग्राम समसावाडी थाना शिकापुर जिला पुणे (महाराष्ट्र) से दस्तयाब किया गया. दस्तयाब के पश्चात नाबालिग के कथन लिये गये, कथन के बाद मेडिकल कराया गया जिसमें अभियोक्त्री गर्भवती होना पाया गया जिसमें न्यायालय की अनुमति से नाबालिग िका गर्भपात कराया गया तथा आरोपी अर्जुन उईके को प्रकरण में गिरफ्तार कर आरोपी का मेडिकल कराया गया तत्पश्चात सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर थाना तामिया पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

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