स्वास्थ्य विभाग के पीएस सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त ड्रेसर से की गई रिकवरी की राशि वापस करने के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने 12 अगस्त 2026 को कंटेम्प्ट केस में देरी माफी आवेदन के साथ अवमानना याचिका पर भी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
दरअसल, मामला मंडला निवासी सेवानिवृत्त ड्रेसर दिनेश कुमार पटेल की याचिका से जुड़ा है। याचिका के अनुसार वे 31 अगस्त 2020 को ड्रेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके वेतन निर्धारण में वर्ष 1989 से गलती बताते हुए मूल वेतन 775 रुपये से घटाकर 725 रुपये किया गया और इसके आधार पर 1,84,500 रुपये की रिकवरी निकाली गई।

इसके अलावा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 2,86,288 रुपये जोडक़र कुल 4,70,789 रुपये की राशि सेवानिवृत्ति लाभों से वसूलने के निर्देश दिए गए थे। पटेल ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 11 जुलाई 2025 को याचिका में पारित आदेश के अनुपालन के लिए उन्होंने 25 जुलाई और 16 सितंबर 2025 को संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने पहले वसूल की गई राशि तीन माह में लौटाने का निर्देश दिया था और विलंब होने पर छह प्रतिशत ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। याचिका में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

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