
शाजापुर, कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ सुश्री मनीषा वास्कले को ग्राम पंचायत घटियाखुर्द सचिव बद्रीलाल कराड़ा को निलंबित करने के निर्देश दिए थे. इस पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री वास्कले ने कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत घटियाखुर्द सचिव बद्रीलाल कराड़ा को मप्र पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं. उल्लेखनीय है कि जनपद स्तर से शिकायत की जांच करने पर तकनीकी मापदंड अनुसार सीसी रोड निर्माण 8 इंच मोटाई में नहीं करते हुए 3 से 4 इंच मोटाई में ही किया जाना पाया गया. जिसके संबंध में संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए थे, जिसका ग्राम पंचायत सचिव बद्रीलाल कराड़ा द्वारा उत्तर नहीं दिए जाने से ग्राम पंचायत सचिव बद्रीलाल कराड़ा को निलंबित कर दिया गया हैं.
