चेम्बर की कार्यशाला में नवीन आयकर अधिनियम 2025 पर चर्चा 

सतना,। विन्ध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सतना के सभागार मे धीरेन्द्र प्रताप सिंह आयकर अधिकारी वार्ड- 1 सतना के मुख्य आतिथ्य मे नवीन आयकर अधिनियम 2025 विषय के अन्तर्गत आयोजित आउटरीच प्रोग्राम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने चेम्बर सभागार मे पधारेआयकर अधिकारियों का स्वागत किया।

चेम्बर महामंत्री मनोज कटारे ने बताया सदन को चेम्बर अध्यक्ष ने विषय से अवगत कराया एवं आयकर विभाग की व्यापारियो, चार्टर्ड एकाउटेन्टस एवं टैक्स कन्सलटेन्ट को एक मंच मे लाने के इस प्रयास को प्रशंसा की। चेम्बर की सहयोगी संस्था चार्टर्ड एकाउनटेन्ट एसोसिएशन के सदस्य सी.ए. सुमित अग्रवाल, सी.ए. हिमांशु अग्रवाल, सी.ए. श्रीमती पूजा गोयल एवं सी.ए. सत्यम केशरवानी ने नवीन आयकर अधिनियम 2025 के बारे मे उपस्थित व्यापारियों को उपयोगी जानकारिया दी। अपने उद्बोधन मे धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आयकर अधिकारी वार्ड -1 ने कहा कि सन् 1961 मे जब आयकर अधिनियम लागू किया गया था तब विभाग की मंशा थी कि एक्ट सरल भाषा मे हो और आयकर दाताओं को आसानी से समझ मे आये, समय के साथ-साथ विकास होता गया व्यापार के तरीके बदले नये व्यापार आये तो एक्ट मे समय के हिसाब से बदलाव की जरूरत महसूस हुई। 1961 के एक्ट मे 561 लाख से अधिक शब्द, 511 नियम एवं लगभग 400 फार्म थे जो कि आयकर दाताओं एवं सेवा प्रदाताओं के लिए कठिन प्रतीत हो रहे थे नये एक्ट मे आयकर विभाग ने सरलीकरण करते हुए पूरे अधिनियम को लगभग 260 लाख शब्दों, 333 नियमों एवं 190 फार्म मे समाहित करते हुए एक्ट के वाल्यूम को 51 प्रतिशत कम कर दिया। उन्होने कहा कि नया आयकर अधिनियम टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बीच की प्रक्रिया को अवश्य सरल बनायेगा। सदन को सम्बोधित करते हुए आयकर अधिकारी महोदय ने कहा कि इस बदलाव के फेज मे करदाताओं और सेवा प्रदाताओ को सावधानी बरतना होगा क्योकि आप सभी को पुराने नियमों मे कार्य करने की आदत है जबकि सरलीकृत नये अधिनियम मे आडिट एवं रिटर्न आदि की प्रक्रिया पहले से कुछ भिन्न है। उन्होनें बताया कि नये आयकर अधिनियम के आने से टैक्स पेयर की जिम्मेदारी कम नही होगी आप सभी नये नियमों के अनुसार अपनी आय की गणना स्पष्टता से करें और सही समय मे सही जानकारियां दे, सरलीकरण जरूर हुआ है पर टैक्स जमा करने के लिए जिम्मेदारी का भाव पहले की तरह ही होना चाहिए। उन्होनें विशेष रूप से बताया कि कर दाताओ को 31 मार्च 2026 तक की आय की गणना पुराने एक्ट से करना होगा और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए आय की गणना के लिए नवीन आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। अपने उद्बोधन के बाद सदन से आये सवालों का भी आयकर अधिकारी ने बखूबी जवाब दिया।

इस बैठक मे चेम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर वाधवानी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक जैन, महामंत्री मनोज कटारे, मंत्री मनोज अरोरा, सहमंत्री हिमांशु सिंह अरोरा, आयकर अधिकारी वार्ड-1 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर केशव प्रसाद दास, टैक्स असिस्टेन्ट विकास वर्मा, टैक्स असिस्टेन्ट चंदन कुमार, टैक्स असिस्टेन्ट आशीष वर्मा, टैक्स असिस्टेन्ट भूपेन्द्र सिंह, स्टेनो ग्रेड-2 सुश्री अस्मिता मिश्रा, कार्यकारिणी सदस्य विनोद गेलानी, आलोक नायक, चार्टर्र्ड एकाउटेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.ए. संजय अग्रवाल, सी.ए. रोहित गर्ग, सी.ए सुमित अग्रवाल, सी.ए. हिमांशु अग्रवाल, सी.ए. पूजा गोयल, सी.ए. भूमिजा अग्रवाल, सी.ए. अभिषेक कामदार, सी.ए. सत्यम केशरवानी, जनरल मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेठानन्द वाधवानी, महामंत्री गुरमुख पंजवानी, रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ के अध्यक्ष रवि मीरानी, महामंत्री सचिन जैन, टिम्बर मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष लखन पटेल, इलेक्ट्रिकल मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वाधवानी, विन्ध्य फल सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामप्रताप कुशवाहा, अभियंता एवं वास्तुविद संघ के मंत्री विपिन आर त्रिपाठी, सतना फल सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष सेवकराम आवतवानी, विनोद तिवारी, मनीष कटारे, सुनील गुप्ता, विनोद गुप्ता, राजेश बड़ेरिया, महेन्द्र शुक्ला, मनीष सदानी, स्टार आटोमोबाइल्स से नितिन जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

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