भोपाल। राजधानी भोपाल में आवासीय इलाकों में नियमों के खिलाफ कमर्शियल गतिविधियां चलाने वालों पर नगर निगम का शिकंजा कसता जा रहा है। नए भोपाल के पॉश इलाकों—अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां और अब्बास नगर—में निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।
नगर निगम के मुताबिक, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 का उल्लंघन करने वाली करीब 1,000 कमर्शियल यूनिट्स को चिन्हित किया गया है। इन संपत्तियों को पहले करीब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। समय सीमा खत्म होने के बाद अब बोर्ड लगाने और सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नगर निगम अपर आयुक्त, अभिषेक सिंह ने हमे बताया कि नगर निगम की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है. दुकानदारों को दुकानें बंद करने का नोटिस दिया जा चुका था. जिसके चलते दुकानदारों ने अपनी दुकाने अपनी स्वइच्छा से बंद कर दी. साथ ही उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद से ही कमिश्नर मैडम ने सभी दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी सहायता की पूर्ण कोशिश की.
अरेरा कॉलोनी की 7 दुकानों पर स्टे को लेकर उन्होंने कहा कि हमें ज्ञात है कि कुछ दुकानों ने स्टे ऑर्डर लिया है इसके चलते हम हाईकोर्ट में दलील देंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे.
नगर निगम की इस कार्रवाई से कई व्यापारी और मकान मालिक नाराज नजर आए। उनका कहना है कि वर्षों से कारोबार चल रहा था, लेकिन अब अचानक की जा रही कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मौके पर निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध और आक्रोश भी देखने को मिला।
नगर निगम का कहना है कि शहर में आवासीय क्षेत्रों का स्वरूप बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित रहेगी या पूरे भोपाल में नियमों के उल्लंघन पर इसी तरह सख्ती देखने को मिलेगी?
