
छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा द्वारा थाना कुण्डीपुरा के प्रकरण में आरोपी निहाल ऊर्फ बॉबी पिता शंकर चीजखेडे 28 वर्ष निवासी रेल्वे लोको कॉलोनी को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया । पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी पारितोष देवनाथ द्वारा बताया गया कि 30 जनवरी 2020 को सहा.उपनिरीक्षक रवि प्रसाद मालवीय के टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी कि पूजा सिवी लॉन के सामने प्राणमोती रोड पर एक व्यक्ति चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना प्राप्त होने पर आर. टीकाराम को लेकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि पूजा सिवी लॉन के सामने एक व्यक्ति हाथ में तेज धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को चमका रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडे एवं उसके कब्जे से एक धारदार चाकू समक्ष गवाहन जप्त किया तथा उससे नाम पता पूछा जिस पर उसने अपना नाम निहाल ऊर्फ बॉबी बताया । जप्त चाकू एवं आरोपी को थाना लाकर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के बाद आरोपी निहाल ऊर्फ बॉबी को दोषी पाते हुये धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 में 02 वर्ष तथा 500 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
