फोटोग्राफ्स देखते ही हाईकोर्ट ने दिये तत्काल निर्माण पर रोक के निर्देश

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिये। दरअसल पूर्व आदेश पर नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि निर्माण रोक दिया गया है, लेकिन वहीं आवेदक की ओर से जियो मैप के जरिए ली गई फोटोग्राफ्स पेश किये गये। जिसें गंभीरता से लेते हुए एसीजे विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को वस्तुस्थिति का पता लगाने कहा, स्थिति स्पष्ट होने के बाद न्यायालय ने दुकानों के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह जनहित याचिका सतना (अब मैहर जिला) के निवासी सुरेंद्र कुमार चौरसिया की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता विशाल मौर्य व अधिवक्ता कनिष्क राज सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत झिन्ना के सरपंच कोमल चंद्र चौरसिया की ओर से शासकीय जमीन पर पंचायत की दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके भूमि डायवर्सन के लिये उन्होंने कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन उक्त भूमि पीएम सडक़ योजना में आने व उसके ऊपर से 11 हजार बोल्ट की बिजली लाईन गुजरने पर उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया था।

इसके बावजूद भी सरपंच और ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। जिसकी शिकायत पर नायब तहसीलदार ने निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण जारी रहा, जिस पर उक्त जनहित याचिका दायर की गई। पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने कलेक्टर मैहर व नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की। उक्त रिपोर्ट पर बताया गया कि निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन आवेदक की ओर से फोटोग्राफ्स पेश कर बताया गया कि निर्माण कार्य निरंतर जारी है। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश से तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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