नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों के लगातार उल्लंघन के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को पूरी तरह से बंद करने का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह सख्त कदम उठाया गया है।
लाइसेंस रद्द और ऑफिशियल लिक्विडेटर की नियुक्ति
RBI के अनुसार PPBL का बैंकिंग लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई के पूर्व अधिकारी गिरीकुमार एम. नायर को बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है, जिनके पास बैंक के सभी अधिकार आ गए हैं।
सामान्य ऐप और यूपीआई सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर
राहत की बात यह है कि इस कार्रवाई का असर पेटीएम के सामान्य ऐप और यूपीआई सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। अन्य पार्टनर बैंकों के सहयोग से डिजिटल भुगतान और अन्य यूजर सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

