
खंडवा। जिले के बहुचर्चित 10 साल पुराने अवैध मुरूम खनन मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर अभय जैन सहित 12 आरोपियों को करीब ₹9 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के संज्ञान में मामला आने के बाद वर्षों से दबी और रिकॉर्ड से गायब बताई जा रही फाइल दोबारा खोली गई, जिसके बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई शुरू की।
मामला वर्ष 2014 का है, जब नवकार नगर के पीछे अवैध रूप से मुरूम का खनन कर जमीन समतल किए जाने का प्रकरण दर्ज हुआ था। जांच के बाद एसडीएम न्यायालय ने 9 जनवरी 2018 को 12 लोगों को दोषी मानते हुए करीब ₹9 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ आरोपियों ने पहले कलेक्टर और फिर इंदौर संभागायुक्त के समक्ष अपील की, लेकिन दोनों स्तरों पर एसडीएम का फैसला बरकरार रखा गया।
इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां भी राहत नहीं मिली। अब खनिज विभाग ने सभी आरोपियों को 30 दिन के भीतर जुर्माने की राशि शासन के खाते में जमा करने का नोटिस जारी किया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस पाने वालों में कॉलोनाइजर अभय जैन, भाजपा नेता एवं पार्षद राजेश यादव, अनिल यादव, कमल यादव, रमेश यादव, शेख शहजाद, जयप्रकाश यादव, अनिल टेमारे, शंकर कठौतिया, सेवक भिलाला, पन्नालाल उर्फ गुड्डू और शेरू गवली शामिल हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
