
सीधी । धारा-19 के प्रकाशन में लक्ष्मी पथ का निर्माण अटका हुआ है। वर्षों बाद भी गैर जिम्मेदार अधिकारियों के चलते लक्ष्मी पथ सडक़ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी नही हो सकी।
बताते चलें कि सीधी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से ग्राम विजयपुर बायपास प्रस्तावित नवीन गल्ला मंडी का लक्ष्मी पथ निर्माण कार्य का भू-अर्जन की कार्यवाही विधानसभा चुनाव के पूर्व से चल रही है। उक्त सडक़ निर्माण हेतु 3.40 किलोमीटर के कार्य हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही होनी है। प्रभावित 3 गांवों में धारा 11 का प्रकाशन दिनांक 3 अगस्त 2023 को किया गया। किन्तु समय रहते लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन परिक्षेत्राधिकारी, उप संचालक उद्यानिकी विभाग एवं संबंधित पटवारी के द्वारा भूमियों पर स्थित परिसम्पत्तियों के एलायमेंट के आधार पर मूल्यांकन नहीं हो सका। लिहाजा कलेक्टर सीधी के पत्र क्रमांक 942/भू-अर्जन/2024 सीधी, दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से धारा 19 की उप धारा-4 के तहत परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं हो सका।
ऐसी स्थिति में धारा-11 के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने से पुन: नये सिरे से धारा-11 के प्रकाशन की कार्यवाही हुई। अब धारा 19 की कार्यवाही को लेकर भी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही बनी हुई है। हैरत की बात तो यह है कि उक्त मार्ग के निर्माण के लिये पूर्व में ही करोड़ों का बजट आवंटित कर दिया गया था और टेण्डर की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी थी।
धारा 11 की हुई दोबारा कार्यवाही
शहर की प्रमुख माने जाने वाली लक्ष्मी पथ के निर्माण को लेकर आरंभ से प्रशासनिक लापरवाही बनी हुई है। विडम्बना यह है कि जिला मुख्यालय में तमाम संबंधित विभागों के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बावजूद इसके धारा-11 की कार्यवाही प्रथम चरण में शुरू तो हुई लेकिन पूर्ण नहीं हो सकी। जिसके चलते धारा-11 के प्रकाशन की कार्यवाही दोबारा हुई। धारा-11 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब धारा-19 के प्रकाशन के कार्यवाही होनी है।
इनका कहना है
लक्ष्मी पथ के निर्माण के लिये धारा-11 का प्रकाशन किया गया है। अब आगे की कार्यवाही जल्द शुरू की जायेगी, जिससे धारा-19 का कार्य भी प्रारंभ हो सके।
प्रिया पाठक, एसडीएम गोपदबनास सीधी
००००००००००००००
