राशन घोटाला करने वाले प्रबंधक व विक्रेता को जेल

बड़वानी। गरीबों के हक के राशन में कथित गड़बड़ी करने वाले उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक व विक्रेता को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बहुचर्चित राशन वितरण अनियमितता प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के वितरण एवं स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं हुई थी। मामले के अनुसार जांच के दौरान दुकान के पीओएस रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के सत्यापन में गेहूं एवं चावल की बड़ी मात्रा कम पाई गई थी। शिकायतों और जांच के बाद प्रबंधक लालसिंह चौहान तथा विक्रेता राजू अलावे के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं आपराधिक न्यास भंग के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने तकनीकी, दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने 16 जुलाई को दोनों आरोपियों को 4-4 वर्ष के कठौर कारावास तथा 25-25 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठौर कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश यादव ने की।

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