
सिंगरौली । जिले में शासकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण कर आम रास्ता बाधित करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिक्रमणकर्ता को 15 दिवस के लिए सिविल जेल भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगरौली तहसील के अंतर्गत ग्राम बरौंहा में आराजी क्रमांक 498 के एक अंश भाग पर स्थानीय निवासी लाले शर्मा पिता रामलगन शर्मा द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर आम रास्ता बाधित कर दिया गया था। जनहित को प्रभावित करने वाले इस मामले में तहसीलदार सिंगरौली द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अतिक्रमणकर्ता को बेदखल कर मौके से अतिक्रमण हटवाया गया और रास्ता बहाल किया गया था। प्रशासन द्वारा एक बार अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के बाद भी अतिक्रमणकर्ता लाले शर्मा ने पुन: उसी स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया और आम रास्ता फिर से बाधित कर दिया। इस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार सिंगरौली द्वारा सिविल जेल की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भेजा गया।
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