इंदौर: शहर में आधुनिक स्लॉटर हाउस (बूचड़खाना) का निर्माण नहीं होने पर नगर निगम के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. याचिका में वर्ष 2017 में दिए गए न्यायालय के आदेश का करीब नौ साल बाद भी पालन नहीं किए जाने का हवाला दिया है. मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है.
याचिका पाड़ा मांस विक्रेता संघ की ओर से दायर की गई है, इसमें कहा गया है कि स्लॉटर हाउस निर्माण को लेकर वर्ष 2016 में दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को नगर निगम को सभी वैधानिक औपचारिकताएं और आवश्यक एनओसी पूरी कर आधुनिक स्लॉटर हाउस के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे. याचि का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक न तो स्लॉटर हाउस का निर्माण हो सका और न ही आदेश का पालन किया. इसी आधार पर नगर निगम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.
