
दमोह। थाना रनेह के अपराध क्रमांक 37/26 धारा 105 बी.एन.एस. व 24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के मामले में आरोपी लीलाधर चौधरी पिता नन्हेभाई चौधरी निवासी ग्राम बमनपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को आरोपी को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उपजेल हटा से पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया था। 7 जुलाई की रात्रि 03:14 बजे आरोपी ने वैध अभिरक्षा से हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया था। इस संबंध में थाना रनेह में अपराध क्रमांक 51/26 धारा 262 बी.एन.एस. के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि भा.पु.से. व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के दिशा-निर्देशन में डीएसपी (ए.जे.के.) सौरभ त्रिपाठी और एसडीओपी हटा कृष्णपाल सिंह के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई.टीम में उनि. चंदन सिंह निरंजन, आर. तेजेन्द्र, आर. हर्षवर्धन पटेल व आर. भूपेन्द्र को तलाश में लगाया गया.शनिवार 11 जुलाई को मुखबिर की सूचना और सायबर सेल दमोह के आर. मयंक दुबे की मदद से पुलिस टीम ने आरोपी लीलाधर चौधरी पिता नन्हेभाई चौधरी निवासी ग्राम बमनपुरा थाना पटेरा को हारट पुल थाना हटा से गिरफ्तार किया गया है.
