सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद को ताला लगाकर बंद करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जिला प्रशासन से पूछा है कि किसके निर्देश पर सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद जिला जबलपुर को ताला लगाकर बंद किया गया। एकलपीठ ने एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह याचिका सुरेश कुमार नामदेव और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2021 में हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद का चयन सीएम राइज स्कूल के लिए किया गया था। स्कूल भवन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। कुछ समय बाद 12 किलोमीटर दूर ग्राम रैपुरा पनागर में सिंगौद स्कूल के नाम पर भवन बनाया जाने लगा। यह सब किसके निर्देश पर हुआ, किसी को भी जानकारी नहीं है। सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने भी वर्ष 2022 में इसकी शिकायत तत्कालीन कलेक्टर से की थी। न्यायालय को बताया गया कि 1 अप्रैल 2026 को सिंगौद हायर सेकेंडरी स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। इसकी कोई भी सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने जिला प्रशासन से पूछा है कि किसके निर्देश पर सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद को बंद किया गया है। मामले में अधिवक्ता अंशुमान सिंह और आदित्य अवस्स्थी ने पक्ष रखा।

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