
छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा के द्वारा एक्सीडेंट के ममले में आरोपी विजय इरपाचे पिता महासी इरपाचे 28 वर्ष निवासी सगोनिया हाल चित्रकुट कॉम्प्लेक्स छिन्दवाड़ा को दो वर्ष की सजा और वाहन स्वामी शैलेन्द्र पिता जीत सिंह कवरेती 37 वर्ष निवासी पुलिस लाईन सिवनी को अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.घटना दिनांक 25 फरवरी 2021 को पीडि़त गायत्री राय सायकल से सब्जी लेने गई थी जब वह वापस अपने घर की ओर जा रही थी तब नागपुर रोड स्थित पेन्टालून के सामने पीछे से आ रही बाइक क्रमांक एम.पी. 28 एम.ई. 4587 के चालक ने अपनी बाइक को तेजगति लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और गायत्री को टक्कर मार दी जिससे आहत को दाहिने पैर में घुटने में, पंजे में, दाहिने तरफ सिर में, दाहिने कंधे में चोट लगी फिर मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल लेकर गये। प्रार्थी ने की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट लेख कर बाइक चालक के विरुद्ध धारा 279, 338 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने विजय इरपाचे पिता महासी इरपाचे 28 वर्ष निवासी सगोनिया दो वर्ष की सजा और वाहन स्वामी को अर्थदंड से दंडित किया है. तथा पीडित को 1500 रु. प्रतिकर का भी आदेश दिया है. उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता परितोष देवनाथ के द्वारा गई.
