​नशा तस्करों को सजा: गांजा तस्करी में 7 माह और डोडा चूरा मामले में 3 वर्ष की जेल

भोपाल। अवैध मादक पदार्थ की तस्‍करी करने के मामलों में दो दोषियों को कारावास की सजा सुनाई गई. मंगलवार को जिला अदालत ने जहां गांजा तस्‍करी करने वाले आरोपी को सात माह का कारावास दिया. वहीं अन्‍य मामलें मे डोडा चूरा की तस्‍करी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि न्‍यायालय डॉ मुकेश मलिक विशेष न्‍यायाधीश /24वें अपर सत्र न्‍यायाधीश के द्वारा विभिन्‍न प्रकरणों मे अवैध मादक प्रदार्थ की तस्‍करी करने वाले आरोपीगणों को सजा सुनाई गई. एक मामले मे गांजा तस्‍करी करने वाले आरोपी राजेश शर्मा निवासी कोलार को 7 माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्‍ड लगाया गया. वही दूसरे एक अन्‍य मामले मे आरोपी दानिश निवासी करोंद को डोडा चूरा की तस्‍करी करने के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रू अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया गया. प्रकरणों में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने पैरवी की.

पहला मामला थाना कोलार रोड का है. गरीब नगर कॉलोनी में आरोपी राजेश शर्मा को 1 किलो 500 ग्राम मादक प्रदार्थ के साथ पकड़ा गया. दूसरे मामले में थाना निशातपुरा से आरोपी दानिश खान है के घर से अवैध रूप से डोडा चूरा का संधारण कर विक्रय का कार्य करते पकड़ा गया.

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