एरोड्रम रोड पर खाली जमीन बताकर संस्था द्वारा संपत्तिकर चोरी

इंदौर: शहर के एयरपोर्ट रोड पर एक गृह निर्माण संस्था द्वारा खाली जमीन बताकर निगम संपत्ति कर चोरी की जा रही है. मौके पर न सिर्फ निर्माण है, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में भी तोपखाना भवन है. खास बात यह है कि उक्त नगर निगम और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से जारी अनुमति में भी तोपखाने का उल्लेख है. इतना ही नहीं निगम उपायुक्त ने कॉलोनी सेल से अनुमति देने से इंकार इसलिए कर दिया था कि तोपखाने को बगीचा बताया गया है.

एडवोकेट और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने आज सिरपुर के खसरा नंबर 156/1 की 1.8200 हैक्टेयर जमीन पर स्थित जनशक्ति गृह निर्माण संस्था द्वारा संपत्तिकर चोरी का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उक्त संस्था द्वारा नगर निगम को 2008 से संपत्तिकर खाली जमीन बताकर किया जा रहा है, जबकि मौके पर निर्माण है. कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ओर स्वयं नगर निगम उपायुक्त ने वहां निर्माण होना बताया है.

तत्कालीन निगम उपायुक्त अरुण शर्मा ने 2020 में कॉलोनी सेल की एनओसी और विकास अनुमति देने से मना कर दिया था, क्योंकि संस्था ने जहां बगीचा बताया वहां पर तोपखाना बना पाया गया था. द्विवेदी ने सवाल किया कि जब मौके पर निर्माण है तो खाली जमीन बताकर नगर निगम की संपति कर चोरी की जा रही है. निगम की राजस्व नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने निगम राजस्व विभाग मुख्य अधिकारी से मांग की है कि 2008 से नगर निगम उक्त संस्था से मौके पर निर्माण होने का संपत्ति कर वसूले, अन्यथा मामले की उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी.

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