
जबलपुर। मध्य प्रदेश के पांच मेडिकल कालेजों में डीन नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन का मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने बुरहानपुर, उमरिया, दमोह सहित पांच नवीन मेडिकल कालेजों में डीन पद पर प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई है। 18 मई 2026 को जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
दरअसल रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉ. मनोज इंदूलकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम 2023 के अनुसार डीन का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना नियमों के प्रतिकूल और विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन है।
