मासूम से अश्लील हरकत करने वाले दुकानदार को पांच साल की सजा

इंदौर. घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने आने वाली सात वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. करीब ढाई वर्ष पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित किए.

अभियोजन के अनुसार मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2023 में बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी सात वर्षीय बेटी ने बताया कि घर के पास स्थित एक दुकान पर सामान लेने जाने के दौरान दुकानदार उसे गोद में बैठाकर अश्लील हरकत करता था. आरोपी उसे यह कहकर डराता था कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके माता पिता उसे डांटेंगे. डर के कारण बच्ची काफी समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई. बच्ची ने यह भी बताया था कि दो अक्टूबर 2023 को भी आरोपी ने उसके साथ इसी तरह की हरकत की थी.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए. सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी सुमित जैन उम्र 28 साल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अश्लील हरकत के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. प्रभारी उप संचालक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और पांच वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने की.

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