पथरिया के सांदीपनी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, बच्चों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

पथरिया/दमोह। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में 2 जुलाई 26 को शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विषय “बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता – सुरक्षित बचपन, शिक्षित बचपन और जागरूक बचपन” रखा गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पथरिया जूही सिंह ने विद्यार्थियों को बच्चों के विधिक अधिकारों व सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है तथा बाल विवाह भी कानून द्वारा प्रतिबंधित है। न्यायाधीश जूही सिंह ने विद्यार्थियों को बाल शोषण, हिंसा, छेड़छाड़ व यौन अपराधों से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक, पुलिस अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें।

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