किसान की हत्या करने वाले दो लोगों को न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पांढुरना,खेत के जमीनी विवाद को लेकर एक किसान की निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की राशि से दंडित किया गया ।

नगर जिला मुख्यालय के न्यायालय के अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पांढुरना जिले के नांदनवाडी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर निवासी रामकुमार पिता रामलाल इवनाती तथा गोकुल पिता भैयालाल धुर्वे ने बीते 29 सितंबर 2023 को इसी ग्राम में रहने वाले किसान आनंदराव के घर के पास पहुंचकर आनंदराव से खेत के जमीनी हिस्से को लेकर वाद-विवाद करते हुए गाली-गलौज करने लगे,इस बात का विरोध करने पर रामकुमार इवनाती ने आनंदराव के पेट पर धारदार चाकू से हमला किया वहीं गोकुल धुर्वे ने आनंद राव के सर पर बेरहमी से मारपीट की गई चाकू तथा सर पर मार लगने से आनंदराव की मौत हो गई ।

मृतक आनंदराव की धर्मपत्नी की रिपोर्ट पर नांदनवाडी पुलिस द्वारा रामकुमार तथा गोकुल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां लगभग तीन वर्षों तक चले प्रकरण में न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियोजन साक्षी के कथन अंकित किए गए तथा अपराध की गंभीरता एवं अभियोजन साक्ष्य एवं तर्क पर विचार करने के उपरांत सत्र न्यायालय द्वारा 30 जून 2026 को रामकुमार पिता रामलाल इवनाती तथा गोकुल पिता भैयालाल धुर्वे को आनंदराव के हत्या का आरोपी मानते हुए इन दोनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रूपए के अर्थदंड की राशि से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए इन दोनों आरोपियों को जेल भेजा । इस प्रकरण में शासन की और से अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा पैरवी की गई थी ।

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