हाईकोर्ट सख्त: गंभीर रूप से झुलसी जिनी झाला को एयरलिफ्ट कर अहमदाबाद भेजने के आदेश

इंदौर. हादसे में गंभीर रूप से झुलसी युवती जिनी झाला के इलाज को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जिनी झाला को तत्काल एयरलिफ्ट कर अहमदाबाद के जाइडस हॉस्पिटल भेजा जाए, जहां उन्हें विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा सके. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाज और एयरलिफ्टिंग का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

सुनवाई के दौरान जिनी के भाई यशवीर झाला की ओर से प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि युवती गंभीर रूप से झुलस गई है और उसकी एक सर्जरी हो चुकी है. हालांकि बेहतर बर्न ट्रीटमेंट के लिए उसे अहमदाबाद स्थित जाइडस हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त, इंदौर कलेक्टर और सीएमएचओ को तत्काल सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही 30 जून तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया कि हादसे में घायल लोगों से इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल द्वारा इलाज का शुल्क लिया जा रहा है. इस पर नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी घायल से उपचार के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी.

Next Post

कलेक्टर ने ईवीएम-व्हीव्हीपेट वेयरहाउस का लिया जायजा

Thu Jun 25 , 2026
जबलपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश, भोपाल के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने गुरूवार को नयागांव रामपुर स्थित ईवीएम और व्हीव्हीपेट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट की सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान उप जिला […]

You May Like