चंडीगढ़, (वार्ता) हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की सहायता योजना के तहत एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-4 और उससे पूर्व उत्सर्जन मानकों वाले पुराने ट्रकों एवं बसों के प्रतिस्थापन पर मोटर वाहन कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत नये बीएस-6, इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी ट्रक एवं बस खरीदने पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी तरह पुराने बीएस-6, ईवी और सीएनजी ट्रक एवं बस खरीदने पर 50 प्रतिशत कर छूट का लाभ मिलेगा। दोनों श्रेणियों में यह छूट 10 वर्ष तक लागू रहेगी।
इसके अलावा योजना के तहत खरीदे गये नये वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी। पुराने ट्रक और बसों को स्क्रैप कराने वाले लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक पुरानी बकाया देनदारियों में भी राहत मिलेगी।
सरकार के अनुसार राज्यपाल भी एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-4 अथवा उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों और बसों से संबंधित एक वर्ष से अधिक पुरानी बकाया देनदारियों में छूट को मंजूरी दे चुके हैं।
सरकार का मानना है कि इस पहल से वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। योजना से प्रदेश के 93,458 ट्रक तथा 16,329 बस संचालकों को लाभ मिलने की संभावना है।
