किराएदार युवती को आजीवन कारावास, तवे और चाकू से की थी मकान मालिक वृद्धा की हत्या

सिवनी: लगभग 3 साल पहले कोतवाली थाना अंतर्गत भैरोगंज के महाराज बाग क्षेत्र में एक वृद्धा की हत्या करने वाली युवती को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना दो जून 2023 की है। जानकारी के अनुसार मधु तिवारी (64) का अपने मकान में रहने वाली किराएदार रूपाली बघेल (24) के साथ बिजली बिल और किराया बढ़ाने की बात को लेकर विवाद हो गया था।

इस दौरान रूपाली ने किचन में रखे तवा और चाकू से मधु की पीठ और गले में हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले की जांच तत्कालीन कोतवाली टीआई महादेव नागोतिया ने की थी। इसके बाद आरोपी रूपाली को गिरफ्तार किया गया। मामले में कोई चश्मदीद साक्षी नही थे। संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा की कोर्ट में विचारण किया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने पैरवी और तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने आरोपी रूपाली बघेल को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 201 में 5 वर्ष का कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया।

Next Post

​लिंबोदी तालाब के कायाकल्प से सुधरेगा इंदौर का भूजल स्तर

Wed Jun 17 , 2026
इंदौर: शहर में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लिंबोदी तालाब के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का […]

You May Like