ग्वालियर: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में आज एक जून से बड़े बदलाव किए गए हैं। अब नए नियमों के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर काटे बिना मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों से भी टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाया जा सकता है। सरकार द्वारा अधिकृत निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अब खुद टेस्ट ले सकेंगे। इन सेंटरों पर सफलतापूर्वक ट्रेनिंग और टेस्ट पास करने वालों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करके सीधे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा। आवेदक सारथी परिवहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
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Mon Jun 1 , 2026
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