भोपाल, मध्यप्रदेश में भोपाल जिले के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर होली के अवसर 25 मार्च को शाम 5 बजे तक और रंगपंचमी के अवसर पर 30 मार्च को शाम 5 बजे तक संपूर्ण भोपाल जिले के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
आज यहाँ जारी एक सरकारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस की अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानों को छोड़कर जिले में सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी तथा देशी एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार बंद रहेंगे।
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