सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी महंगी; शाजापुर में युवक को 2 साल की जेल, राष्ट्रीय भावनाएं आहत करने का था आरोप

शाजापुर: न्यायालय ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मुस्लिम युवक मोहसिन पिता मुबारिक निवासी ज्योति नगर को दोषी ठहराया है. न्यायालय ने उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है. साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदंड के अलावा धारा 505 (1)(बी) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड तथा आईटी एक्ट की धारा 67 ए के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है.
यह था मामला
जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में फरियादी रोहित राठौर ने 16 फरवरी 2019 को थाना कोतवाली शाजापुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि मोहसिन लाला नाम की फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक नारे के साथ अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हुए एक पोस्ट डाली गई थी. फरियादी ने उक्त पोस्ट का स्क्रीनशाट लेकर पुलिस को सौंपा था. शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस पोस्ट को देखने से लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं.

पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी मोहसिन पिता मुबारिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी, 505 (1)(बी)और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत अपराध दर्ज किया. जांच पूरी होने के बाद यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर द्वारा की गई

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