चंडीगड़ 21 मार्च (वार्ता) पंजाबी गायक स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला की माता श्रीमती चरण कौर के आईवीएफ उपचार संबधी केन्द्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने के मामले में पंजाब सरकार ने अजॉय शर्मा, आईएएस प्रमुख सचिव, पंजाब सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विशेष सचिव, कार्मिक ने गुरूवार को जारी नोटिस में कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 मार्च 2024 को श्रीमती चरण कौर (श्री सिधू मूसेवाला की माँ) के आईवीएफ उपचार के संबंध में आपसे रिपोर्ट मांगी थी। व्यवसाय नियम, 1992 के प्रावधानों के आलोक में और इसमें शामिल मुद्दे के महत्व को देखते हुए, आपको इसे अपने प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना था और आगे की प्रक्रिया के संबंध में उनके आदेश लेना था।
हालाँकि, आपने इस मुद्दे को अपने प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए बिना और उनसे कोई आदेश लिए बिना इस मामले में कार्रवाई की। यह आपकी ओर से एक गंभीर चूक है। इसलिए, आपसे दो सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा जाता है कि आपके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (एआरटी और सेरोगेसी प्रभाग ) के निदेशक, एस.के. रंजन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव/प्रशासनिक सचिव को पत्र लिख कर श्रीमती चरण कौर के आईवीएफ उपचार के संबंध में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।
एसके रंजन ने लिखा था कि इस विभाग को 27 फरवरी 2023 को हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित समाचार मिला है। लेख में बताया गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां श्रीमती चरण कौर 58 साल की उम्र में आईवीएफ के माध्यम से बच्चे को जन्म देने के लिए आईवीएफ उपचार लिया ।
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21(जी)(i) के तहत एआरटी सेवाओं के तहत जाने वाली महिला के लिए निर्धारित आयु सीमा 21-50 वर्ष के बीच है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को देखें और एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार इस मामले में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करें।