भैरूंदा। तेज ध्वनि में बज रहे दो डीजे संचालकों पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की गई. जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम द्वारा डीजे वाहन संचालक गोलु पिता रमेश चन्द्र अटेरिया निवासी बालागांव व दूसरे डीजे के संचालक महेन्द्र चौहान पिता अनेक सिंह चौहान निवासी रेहटी पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाकर दोनों डीजे को जब्त किया गया.
तेज आवाज में बज रहे दो डीजे किए जब्त
