सिंगरौली: जिले के बैढ़न न्यायालय से हत्या के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने आरोपी बसंत शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय 20 अप्रैल को सुनाया गया, जो जिले में कानून व्यवस्था के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।अभियोजन के अनुसार 8-9 जनवरी 2025 की दरमियानी रात थाना बैढ़न क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेला में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बसंत शर्मा ने आलोक शर्मा उर्फ सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।
लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से किए गए हमले में पीड़ि़त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर तत्काल जांच शुरू की। थाना बैढ़न में मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाए गए। विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण , गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत केस तैयार किया गया। इस पूरे प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक अभिषेक पाण्डेय द्वारा की गई, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई।
न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक संजीव सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ ठोस तर्क प्रस्तुत किए, जिससे न्यायालय को दोषसिद्धि में सहायता मिली। इस मामले में सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सटीक जांच और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुतीकरण सराहनीय रहा। इस फैसले से न केवल पीड़ि़त परिवार को न्याय मिला, बल्कि आमजन में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी और मजबूत हुआ है।
