अवैध कॉलोनियों के निर्माण ढहाए जाएंगे, भूखंडों की रजिस्ट्री भी होगी शून्य

पांढुरना: नगर के गडख़ापा मौजा में राजस्व रिर्काेड़ में कृषि भूमि के नाम से दर्ज भूमि पर कालोनी विकास की वैधानिक अनुमतियों के बगैर छोटे-छोटे भूखंड़ों में विभक्त कर विक्रय कर अवैध कालोनी का निर्माण कराने वाले नागपुर के निवासी को आगामी 28 अप्रैल 2026 को कलेक्टर न्यायालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देंने का नोटिस जारी किया गया है।
खनिज माफियाओं पर ठोका 81 लाख का जुर्माना
उल्लेखनीय हो कि पांढुरना जिले में लगातार खनिज माफियाओं द्वारा जिले के जीवनदायिनी नदियों में अवैध रूप से खनन कर इस खनिज को जिले,प्रदेश सहित महाराष्ट्र में बडी तादात होने वाली तस्करी को देखते हुए जिला कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देश पर अवैध खनीज तथा परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने खनिज विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत चंद दिनों में ही की गई ताबडतोब कार्यवाहीं में जिला कलेक्टर द्वारा 81 लाख से ही अधिक का जुर्माना ठोक दिया है। जिसे देख खनिज माफियाओं में हडक़ंप सा मच गया है तो कई कई खनिज माफियाओं ने इस अवैध कारोबार से ही तौबा कर ली है।
भू-माफियाओं की अब खैर नहीं ?
इसी प्रकार पांढुरना नगर जिला मुख्यालय सहित जिले में भू माफियाओं द्वारा भोले भाले किसानों से औने पौने नामों से कृषि भूमि क्रय कर उस पर बिना किसी कालोनी की वैधानिक अनुमतियों के बगैर इसी कृषि भूमि पर छोटे-छोटे भूखंड़ों में विभक्त कर अवैध कालोनी बनाकर लाखों रूपयों प्लांट बेचने की लगातार बढ़ती जा रहीं शिकायतों को देखते हुए अब इन भू माफियाओं पर जिला प्रशासन की तिरछी नजर पड़ गई है।
न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर देंना होगा जवाब
विभागीय सूत्रों की मानें तो अब जिला प्रशासन द्वारा इन खनिज माफियाओं की तरह ही भू माफियाओं पर भी सख्त कार्यवाही का मानस बना लिया है,इसी के चलते पांढुरना नगर जिला मुख्यालय के मौजा- गडखापा प.ह.न.53 में कृषि भूमि में खसरा नंबर 170 रकबा 0.300 हेक्टेयर भूमि सुनील पिता रमेश लेदे के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में तो दर्ज है,लेकिन इस भूमि पर बिना किसी कॉलोनी विकास की वैधानिक अनुमतियों के बगैर भूमि के छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर विक्रय कर अवैध कालोनी का निर्माण किए जाना पाए जाने पर जिला कलेक्टर कार्यालय से बीते 17 अप्रैल 2026 को इस नागपुर निवासी सुनील पिता रमेश लेदे को नोटिस जारी कर उन्हें आगामी 28 अप्रैल 2026 को जिला कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त भूमि के भूमि स्वामी के दस्तावेज,डायवर्सन आदेश, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय छिंदवाड़ा से स्वीकृत ले-आऊट,कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र,कालोनी विकास की अनुमति आदेश के साथ अपना जवाब लिखित में प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया है।
अवैध निर्माण कार्य हटा,शून्य किए जाएंगे अंतरण
नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भू-स्वामी का यह कृत्य मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी का विकास नियम 2021 के विपरीत होकर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के तहत दंडनीय अपराध है । इसके तहत उक्त कालोनी के सभी चिन्हांकन और सभी प्रकार के निर्माण को हटाने तथा किसी भी तरह का अंतरण प्रतिबंधित करने के साथ साथ अवैध कालोनी निर्माण में किसी क्षेत्र में किए गए भूखंडों का किया गया अंतरण शून्य किया जाएगा

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