सांसद पर अभद्र टिप्पणी और अपहरण की झूठी खबर फैलाने वालों पर गिरी गाज, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

सीधी। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस सख्त हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देश पर सोशल मीडिया में भ्रामक, भडक़ाऊ और अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने वालों पर मामले दर्ज हो चुके हैं।

सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सीधी पुलिस द्वारा अभी अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सांसद डॉ.राजेश मिश्रा को लेकर की गई पोस्ट पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। तत्संबंध में समीपी पडख़ुड़ी नं.2 निवासी पुष्पराज मिश्रा पिता बुद्धिराम मिश्रा द्वारा अपनी फेसबुक आईडी में सीधी सांसद डॉ.राजेश मिश्रा द्वारा संसदीय क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के संबंध में समय-समय पर पोस्ट किया जाता रहा है। उनके द्वारा की गई पोस्ट पर प्रकाश मिश्रा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। जुलाई-अगस्त 2025 से पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी पर पुष्पराज मिश्रा द्वारा कोतवाली थाना में कार्यवाई के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन पर अज्ञात फेसबुक धारकों के विरूद्ध पुलिस ने धारा 296, 351(4), 352, 356(2) बीएनएस की धारा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शिकायतकर्ता पुष्पराज मिश्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किया।

वहीं अन्य मामले में थाना सेमरिया अंतर्गत एक कंटेनर यूपी 78 जेएन 9557 के संबंध में अपहरण की मिथ्या सूचना प्रसारित करने के मामले में दो इंस्टाग्राम आईडी संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 9 मार्च 2026 को ग्राम बढ़ौरा हाईवे पर उक्त कंटेनर की गहन जांच के उपरांत पुलिस ने पाया था कि लड़कियों को ले जाने वाली सूचना पूर्णत: निराधार और तथ्यहीन है। पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल इसका आधिकारिक खंडन भी किया गया था। इसके बावजूद इंस्टाग्राम आईडी गुडियारानी एवं बालमुकुंदपाण्डेय5633 के यूजर्स द्वारा बिना किसी उत्तरदायित्व के इस अफवाह को प्रचारित किया गया, जिससे समाज में एक अनावश्यक तनाव की स्थिति निर्मित हुई। जांच में यह अत्यंत चिंताजनक पहलू सामने आया है कि इन भ्रामक पोस्ट्स के माध्यम से समाज में ऐसा उकसावा पैदा किया गया जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति कंटेनर चालक व क्लीनर के विरुद्ध अनचाही अनहोनी की पृष्ठभूमि तैयार कर सकता था। उक्त इंस्टाग्राम आईडी के यूजर्स के विरुद्ध धारा 353(1)(ख) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी का बढ़ा ग्राफ

सोशल मीडिया में किये गये पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने में कुछ लोग काफी अग्रणी नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग अभ्रद टिप्पणी बेखौफ होकर करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्यवाई का खौफ नहीं रहता। सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट एवं अभद्र टिप्पणी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहना चाहिये। वहीं ऐसे लोगों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है।

सीधी पुलिस की जनता से अपील

सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना को साझा करने से पहले सोचें कि क्या आपकी एक क्लिक किसी बेगुनाह के विरुद्ध भीड़ को लामबंद तो नहीं कर रही। अफवाह फैलाना केवल सूचना का प्रसार नहीं बल्कि एक सुरक्षित समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना है। जिम्मेदार बनें, सत्यता की पुष्टि करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

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