दतिया विधायक भारती अयोग्य घोषित, तीन साल की सजा के बाद विधानसभा ने की सीट रिक्त घोषित

भोपाल: दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 से निर्वाचित कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को विशेष न्यायालय के फैसले के बाद अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा (पीसी एक्ट) सीबीआई-09 द्वारा प्रकरण क्रमांक SC/06/2025 में 2 अप्रैल 2026 को सुनाए गए निर्णय में उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय के इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के आदेश के पालन में तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(c) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत राजेन्द्र भारती को उसी दिनांक से विधानसभा ने विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया हैं। इस कार्रवाई के चलते मध्यप्रदेश विधानसभा में दतिया सीट अब रिक्त हो गई है, जिससे आगामी समय में इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनेगी।

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