चैक बाउंस होने पर आरोपी को 6 माह की सजा

जबलपुर: सेंट्रल बैंक ऑ$फ इंडिया शाखा कुशली लोहारी द्वारा प्रस्तुत चैक बाउंस के प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन सुश्री निधि जैन द्वारा आरोपी को 6 माह कारावास एवं 3,10,852 रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया।प्रकरण के अनुसार आरोपी आजेंद्र सिंह राठौड़ निवासी ग्राम गनियारी थाना कटंगी द्वारा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा कुशली लोहारी से 2,05,000/- का ऋण प्राप्त करने के उपरांत उक्त ऋण के भुगतान हेत 2,64,920/- का चैक बैंक के पक्ष में जारी किया गया था.

जो की भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था। इसके संबंध में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कुशली लोहारी के शाखा प्रबंधक विजय राय द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध चैक राशि की वसूली की मांग की गई थी। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 28 3.2026 को निर्णय पारित कर आरोपी आजेंद्र सिंह राठौड़ निवासी ग्राम गनियारी को दोषी घोषित किया गया।

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