
जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल के निवार्चन अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। निर्धारित शुल्क पांच हजार जमा करने पर नामांकन फार्म दो अप्रैल से प्राप्त किए जा सकेंगे। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के इच्छुक अधिवक्ताओं को जिला अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन उपरांत पांच सौ रुपये शुल्क जमा करने पर उन्हें नामांकन फॉर्म प्रदान किया जाएगा।
निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एसके पालो ने बताया कि नामांकन फार्म स्टेट बार कार्यालय से चालान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। डिमांड ड्राफ्ट हाईपावर्ड इलेक्शन कमेटी के नाम से यूनियन बैंक या एसबीआई, जबलपुर में देय होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को एक सेट प्रदान किया जाएगा, जिसमें दो नामिनेशन फार्म व दो डिक्लेरेशन फार्म सम्मिलित होंगे। सभी प्रत्याशियों को निर्धारित नामांकन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
