भोपाल। राज्य सरकार ने नगर पालिका परिषदों में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त किए गए एल्डरमैन का कार्यकाल संबंधित नगर पालिका परिषद के वर्तमान कार्यकाल तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश तक भी उनका कार्यकाल मान्य रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार विभिन्न नगर पालिका परिषदों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं, जो परिषद की कार्यप्रणाली में सहयोग करेंगे। यह नियुक्तियां प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्थानीय निकायों के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से की गई हैं। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन नियुक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है।






















